
आग से स्कूलों को बचाने का हो पक्का इंतजाम
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के सभी स्कूलों में आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है। शिक्षा निदेशक डॉ. पी.कृष्णमूर्ति की तरफ से जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सभी स्कूल प्रशासन और उप शिक्षा निदेशकों को सख्ती से इन निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई है। दरअसल स्कूलों में आग से बचाव के उपाय न होने पर कुछ समय पहले एक अविनाश मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका जिक्र शिक्षा निदेशक के शुक्रवार को जारी आदेश में भी किया गया है। शिक्षा निदेशक ने कहा है कि जब भी कोई नई स्कूल बिल्डिंग बनाई जाए, उसमें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया-2005 के आग से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। जो स्कूल चल रहे हैं उनमें स्कूल का दरवाजा इतना बड़ा होना चाहिए कि फायर ब्रिगेड की गाडि़यां आराम से अंदर आ सकें। जिस कक्षा में एक साथ 45 या अधिक बच्चे हों उसमें हर हाल में एक-एक मीटर चौड़े दो दरवाजे होने चाहिए। आपातकालीन लाइट की व्यवस्था स्कूल में होनी चाहिए। स्कूलों में फायर की जांच हर महीने हो। उधर दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की एसोसिएशन गेस्टा के महासचिव राजीव मित्तल व सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का संगठन डेल्टा के महासचिव मदन मोहन तिवारी ने कहा कि हरियाणा के डबवाली के एक स्कूल में आग से भयानक हादसा हुआ था। इसके बाद बीच-बीच में स्कूल में आग की कई घटनाएं हुई जिसको देखते हुए यह कदम बेहतर है। वहीं उनका कहना है कि बीच-बीच में जब शिक्षा निदेशालय जागता है तो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती है फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट आता है। इसे लगातार बनाए रखने की जरूरत है।
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